आईटीआर रिफंड: आयकर विभाग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.14 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया जा चुका है. 1.97 करोड़ टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी किया गया है। अब तक 1.55 लाख अपडेटेड रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
ITR रिफंड: चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में यानी अप्रैल से अगस्त के बीच आयकर विभाग अब तक 1.14 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी कर चुका है. यह जानकारी आयकर विभाग की ओर से ट्वीट कर दी गई है। ट्वीट के मुताबिक, 61252 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत टैक्स रिफंड और 53158 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है। 1 करोड़ 96 लाख 998 करदाताओं को व्यक्तिगत रिफंड जारी किया गया है, जबकि 1 लाख 46 हजार 871 मामलों में कॉर्पोरेट रिफंड किया गया है।
NSDL की वेबसाइट पर चेक करें रिफंड का स्टेटस
अगर आप भी इनकम टैक्स रिफंड पाना चाहते हैं तो इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। स्थिति की जांच आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल या एनएसडीएल की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले लॉग इन करने के बाद View Return/Forms पर क्लिक करें। अब इनकम टैक्स रिटर्न चुनें और असेसमेंट ईयर डालें। अब आपके रिफंड का स्टेटस पता चल जाएगा।
CBDT issues refunds of over Rs. 1.14 lakh crore to more than 1.97 crore taxpayers between 1st April, 2022 to 31st Aug, 2022.
Income tax refunds of Rs. 61,252 crore have been issued in 1,96,00,998 cases &corporate tax refunds of Rs. 53,158 crore have been issued in 1,46,871 cases— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 3, 2022
बैंक खाता विवरण सही से भरें
कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग द्वारा रिफंड जारी करने के बाद भी करदाताओं को रिफंड नहीं मिल पाता है। रिफंड अटकने का एक बड़ा कारण बैंक खाते की गलत जानकारी हो सकती है। यदि आपने फॉर्म भरते समय खाते का विवरण गलत दर्ज किया था, तो टैक्स रिफंड अटक सकता है। ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट डिटेल्स को सही करना होगा। उसके बाद आप फिर से इस धनवापसी के लिए पात्र होंगे।
रिफंड नहीं मिलने पर कहां करें शिकायत
करदाता incometax.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे आईटी विभाग द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 1800-103-4455 का भी उपयोग कर सकते हैं। इस नंबर पर कार्य दिवसों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
Finance Act 2022 introduced a new provision of filing Updated Income Tax Returns u/s 139(8A) of the Income-tax Act, 1961.
Over 1.55 lakh Updated ITRs have been filed upto 2nd September, 2022.
More than 20,000 taxpayers have filed Updated ITRs for both AYs 2020-21 & 2021-22#ITRU— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 4, 2022
1.55 लाख अद्यतन रिटर्न दाखिल किए गए हैं
आयकर विभाग द्वारा किए गए एक अन्य ट्वीट के अनुसार, 2 सितंबर 2022 तक 1.55 लाख अपडेटेड रिटर्न दाखिल किए गए हैं। 20 हजार से अधिक करदाताओं ने आकलन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल किए हैं। बता दें कि वित्त अधिनियम 2022 में अद्यतन रिटर्न के प्रावधान की घोषणा की गई थी।